नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर की छेड़छाड़, अब जेल में कटेगी जिंदगी – MINOR MOLESTATION CASE

रुद्रपुर: घर में घुस कर नाबालिग से छेड़छाड़ और अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाह पेश किए गए.

घर में घुसकर नाबालिग से की छेड़छाड़: विशेष लोक अभियोजक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि नानकमत्ता क्षेत्र निवासी एक बुजुर्ग ने थाने में पहुंच कर बताया कि नाबालिग 25 जुलाई 2021 की शाम घर में अकेली थी. गांव का ही युवक अपने साथी के साथ घर में घुस आया और पोती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा. पोती के शोर मचाने पर उसके नाना-नानी आ गए. जिनको आते देख दोनों भाग गए. थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दियाकोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा: जिसके बाद से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट में मामला चल रहा था.

इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए गए. न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने आरोपी को धारा 354 आईपीसी के तहत 4 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने, 452 आईपीसी के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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