SC ने उत्तराखंड सरकार से कहा- हजारों एकड़ जमीन खो गई, आप मूकदर्शक बने रहे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है. राज्य निवासी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर “मूक दर्शक” बने बैठे हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए केस शुरू किया.

उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य में वनों की जमीन पर हुए कब्जों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अफसरों को फटकार लगाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हमारे लिए यह चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने जंगल की ज़मीन पर कब्ज़ा होते देख मूक दर्शक बने बैठे हैं. इसलिए हमने खुद ही इसका संज्ञान लेते हुए एक केस शुरू कर दिया है.

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से जांच कराने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है. बेंच ने कहा कि इस मामले में प्राइवेट पार्टियों को किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोका जाता है और कोई निर्माण नहीं होगा.

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